अवैध शराब की तस्करी करते दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

राजनंदगांव 20 अप्रैल इन दिनों पुलिस विभाग द्वारा आबकारी एक्ट के तहत की जा रही कार्यवाहियों से अवैध शराब तस्करी पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। जिसके चलते पुलिस द्वारा 115 मसाला देसी शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपियों के पास से तस्करी में उपयोग की जा रही इलेक्ट्रिक स्कूटी को भी जप्त किया गया है।
पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव मोहित गर्ग, अति पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक द्वारा जिले में चलाये जा रहे अवैध शराब बिक्री, शराब परिवहन की रोकथाम के विरूद्ध अभियान के तहत मुखबीर सूचना मिला कि इलेक्ट्रीक वाहन क्रमांक सीजी 04 पीएन 1700 मे एक प्लास्टिक बोरी एवं थैला पर दो व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करने परिवहन की सूचना पर थाना प्रभारी लालबाग ईशु अग्रवाल के नेतृत्व में हमराह पेट्रोलिंग एवं स्टाफ समक्ष गवाहो के तस्दीक हेतु रवाना हुए जो इलेक्ट्रीक वाहन क्रमांक सीजी 04 पीएन 1700 मे एक प्लास्टिक बोरी एवं थैला पर अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करने परिवहन करते मोतीपुर की ओर जा रहे थे। जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया जिनका नाम गिरधर ऊर्फ राजा साहू पिता ओमप्रकाश साहू उम्र 28 साल और सतीश साहू पिता ओमप्रकाश साहू उम्र 32 साल साकिन वार्ड नं. 02 बजरंगपुर नवागांव पुलिस चौकी चिखली राजनादगांव का रहने वाला बताया। इलेक्ट्रीक वाहन क्रमांक सीजी 04 पीएन 1700 मे एक प्लास्टिक बोरी एवं दो थैला मे रखा कुल 115 पौवा देशी मशाला शोले शराब कीमती 11500 रूपये को एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल कीमती 60,000 रूपये को जप्त किया गया है। आरोपीयो को धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लालबाग में अपराध क्रमांक 179/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर वैधानिक कार्यवाही पश्चात् ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में सउनि शोभाराम बेरवंशी, आर. राकेश ठावरे, कमलकिशोर, भवानी विश्वकर्मा की सराहनीय भूमिका रही।