अनुसूचित जाति की महिला के बाथरूम व शौचालय के सीसीटीवी रिकार्डिंग करने, जातिगत गाली गलौच  एवं प्रताड़ना करने पर ST/SC एक्ट के तहत की गई कार्यवाही….

मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी 12 सितंबर। अनुसूचित जाति की महिला के बाथरूम एवं शौचालय का वीडियो बनाना तथा वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ पीड़िता द्वारा राज्य अनुसूचित जाति आयोग मे कार्यवाही हेतु आवेदन दिया गया था, इसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है।

     प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के थाना चिल्हाटी अंतर्गत ग्राम कहाड़कसा के पीड़िता के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी केजनदास साहू एवं अन्य द्वारा उनके बाथरूम एवं शौचालय का वीडियो रिकार्डिंग नहाते धोते  समय लगातार अपने घर मे लगे CCTV से किया जा रहा है एवं वायरल करने की धमकी दी जा रही है, साथ ही रोज देखते ही थूककर गंदी गंदी जातिगत  गाली गलौच दिया जाता है एवं बाथरूम व सेप्टिक टैंक के पाइप को भी उखाड़ दिया गया है। आरोपियो द्वारा लगातार मार्च महीने से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं जातिगत गाली गलौच देने तथा CCTV से हमारे शौचालय का रिकार्डिंग कर वीडियो वायरल करने की धमकी देने से हमारा रहना दूभर हो गया है एवं हम घर छोड़ने पर मजबूर हो गए है।

           उक्त संदर्भ में राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा 15 दिवस के भीतर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस को निर्देशित किया गया था जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना चिल्हाटी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( नृशंसता निवारण ) अधिनियम की धारा 3 (2)(C)(D)(5) एवं भारतीय न्याय  संहिता की  धारा 296, 351(2), 324(2), 3(5) के तहत  अपराध पंजीबद्ध किया गया है।  प्रकरण की अग्रिम विवेचना राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराई जा रही है।

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