गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के संपत्तिकर भुगतान में 30 अपै्रल तक छुट….

राजनांदगांव 7 अप्रैल। आम नागरिकोें की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये छत्तीसगढ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस माह की विशेष छुट के तहत 30 अप्रैल 2026 तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर अधिभार नहीं लगने छुट प्रदान की गई है। छुट का लाभ देने नगर निगम का राजस्व अमला बकायादारो से सम्पर्क कर बकाया सम्पत्तिकर जमा करने समझाईस दे रहे है, ताकि अधिभार से बचा जा सके। साथ ही बड़े बकायादारो को भी बकाया राशि जमा कर निगम की कार्यवाही से बचने समझाईस दी जा रही है।

नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने राजस्व अमला से कहा है कि शासन की छुट के संबंध में बकायादारो को जानकारी देकर वसूली करे, तथा बड़े बकायादारो को समझाईस देवे कि बकाया करो का भुगतान कर निगम की कार्यवाही एवं आर्थिक भार से बचे। उन्होंने राजस्व अमला से कहा कि घर घर जाकर सम्पत्तिकर की वसूली करे तथा नागरिको को ऑनलाईन भुगतान करने प्रोत्साहित करे। उन्होंने कहा कि बड़े बकायादारो को सम्पत्तिकर का भुगतान करने समझाईस देवे भुगतान नही करने की स्थिति में उनके घर का नल काटने की कार्यवाही करे। उन्होंने कहा कि बड़े बकायादारो का नाम पूर्व में सामाचार पत्र मे प्रकाशित किया गया था, किन्तु बकायादारो के द्वारा राशि जमा नही की गई है, उन्हें समझाईस देवे अपालन की स्थिति में नल कनेक्शन विच्छेदन एवं कुर्की की जानकारी देवे तथा उनके नाम सार्वजनिक स्थल में फ्लैक्स के माध्यम से प्रकाशित करे।

आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने कहा कि इस नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक सम्पत्तिकर का भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत की छुट तथा 1 अगस्त 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक भुगतान करने पर 4 प्रतिशत की छुट के संबंध में भी जानकारी देवे, जिससे वे करदाता जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही अपने करो का भुगतान करते है उन्हें छुट का लाभ मिल सके। आयुक्त ने सभी करदाताओं से अपने संपत्तिकर का भुगतान कर छुट का लाभ लेते हुये नगर विकास में सहयोग करने की अपील की है।