
राजनांदगांव 30 सितंबर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन के द्वारा जिले के शासकीय एवं समस्त निजी ब्लड सेन्टर संचालको का बैठक 29.09.2025 को लिया गया जिसमें ब्लड सेन्टर संचालको को शिविर हेतु अनुमति पत्र एक सप्ताह पूर्व कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में दिए जाने एवं अनुमति इस कार्यालय से दिए जाने के उपरांत ही शिविर आयोेजित किए जाने के निर्देश दिए गए, ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में नर्सिग होम एक्ट के तहत कमेटी द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिले के निजी ब्लड सेन्टर द्वारा आयोजित शिविर में प्राप्त रक्त यूनिट का 30 प्रतिशत जिला अस्पताल अथवा मेडिकल कॉलेज के ब्लड सेन्टर में दिया जाना होगा, एवं यदि अन्य जिलो के ब्लड सेन्टर जिले में शिविर आयोजित करते है, तो उन्हे क्वालिटी मैनेजमेंट के समस्त नियमों का पालन किया जाना होगा एवं 60 प्रतिशत रक्त यूनिट शासकीय ब्लड सेन्टर में दिया जाना होगा। समस्त गतिविधियों का ऑनलाईन एंट्री ई-रक्त कोष पर एंट्री किया जाना होगा।
सिकल सेल थैलेसिमिया मरिजों हेतु निःशुल्क में रक्त प्रदाय किया जाए, समस्त ब्लड सेन्टर में सूचना पटल पर निर्धारित दर 1550रू. प्रति यूनिट प्रदर्शित किया जाए साथ ही एलिजा जॉच नियमित रूप से निर्धारित दर पर किया जाए।
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन, डॉ. अल्पना लुनिया जिला नोडल अधिकारी ब्लड सेन्टर, डॉ.सहोद्रा ठाकुर पैथोलॉजिस्ट ब्लड सेन्टर प्रभारी जिला चिकित्सालय, डॉ. रिंकु सिंह शासकीय मेडिकल कॉलेज, औषधी निरीक्षक प्रवीण चौबे एवं बिलासा ब्लड सेन्टर, राजनांदगांव ब्लड सेन्टर, लाईफ लाईन ब्लड सेन्टर व बालाजी ब्लड सेन्टर के संचालक उपस्थित थे।