
रायपुर 19 सितंबर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा “फरार आरोपी” को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तार करवायेगा, अथवा युक्ति-युक्तकरण सूचना देगा जिससे फरार आरोपीगण को विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सके, उसे 5,000/-रूपये (पाँच हजार रूपये/-) के नगद राशि से पुरस्कृत किये जाने की घोषणा की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना – गंज, जिला – रायपुर के अप. क्रं. – 220/2025, धारा – 262 भा.न्या.संहिता के आरोपी चंद्रवीर उर्फ पिंटू पिता दीवान सिंह उम्र 32 वर्ष साकिन पटटी चुहरा, सोनई, अलीगढ भंदुरी, थाना सोनई जिला मथुरा उ0प्र0 जो कि माननीय न्यायालय पंकज कुमार सिन्हा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ के विशेष दाण्डिक (एन.डी.पी.एस ) क्रमांक 33/2022 के अंतर्गत अप. क्रमांक 36/2021 धारा 20(b)(ii)(सी),29 NDPS Act में दिनांक 25.07.2024 को पारित निर्णय के अनुसार क्रमंश: 15 वर्ष, 15 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड 3,00,000/- रूपये अदा न करने पर 06 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की दण्ड से दंडित होकर उपरोक्त धाराओ में दी गई सजा भुगत रहा था दिनांक 21.08.2025 को पुराना जेल मुख्यालय रायपुर में मरम्मत कार्य हेतु मनीष राजवाडे प्रहरी के अभिरक्षा में 05 दंडित बंदियो को भेजा गया था कार्य करते समय अन्य बंदियो तथा प्रहरी को चकमा देकर दोपहर लगभग 01.30 बजे से 02.00 बजे के बीच पुराना जेल मुख्यालय रायपुर के पीछे से दंडित बंदी चंद्रवीर उर्फ पिंटू पिता दीवान सिंह फरार हो गया है।